मानवाधिकार (Hindi Essay Writing)

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मानवाधिकार


मानवाधिकारों का विचार मानव इतिहास से ही हो रहा है लेकिन इस अवधारणा में पहले से बहुत भिन्नता आ गई है। मानव अधिकार वे होते हैं जो मानव व्यवहार के मानकों को स्पष्ट करते हैं। एक इंसान होने की वजह से ऐसे बहुत से मौलिक अधिकार होते हैं जिनका वह स्वाभाविक रूप से हकदार होता है। ये सभी अधिकार कानून द्वारा संरक्षित हैं।जैसे-जैसे समय बदलता जाता है वैसे-वैसे ही अधिकारों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। मानवाधिकारों को ही सार्वभौमिक अधिकार कहा जाता है। मानव अधिकार निर्विवाद आधिकार होते हैं। इसी वजह से पृथ्वी पर रहने वाला हर एक व्यक्ति इंसान होने की वजह से अधिकारों का हकदार होता है। इन अधिकारों का हर व्यक्ति अपना लिंग, जाति, धर्म और संस्कृति और स्थान की बिना किसी परवाह के हकदार होता है। सार्वभौमिक मानव अधिकार : बहुत से सार्वभौमिक मानव अधिकारों में स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा, भाषण की स्वतंत्रता, विवाह और परिवार के अधिकार, आंदोलन की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण विधानसभा और संघ के अधिकार, गोपनीयता, परिवार, घर और पत्राचार से हस्तक्षेप की स्वतंत्रता, सरकार में और चुनावों में भाग लेने की स्वतंत्रता, राय और सूचना के अधिकार, पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा के अधिकार, निजी सुरक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, भेदभाव से स्वतंत्रता का अधिकार, दासता से स्वतंत्रता का अधिकार, अत्याचार से स्वतंत्रता का अधिकार, निर्वासन से स्वतंत्रता का अधिकार, निर्दोष माने जाने का अधिकार, अन्य देशों में प्रवास का अधिकार, राष्ट्रीयता को बदलने का अधिकार, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, जीने का अधिकार, सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार, वांछनीय कामों और ट्रेड यूनियनों में भाग लेने का अधिकार, अवकाश और विश्राम का अधिकार, राज्य या व्यक्तिगत हस्तक्षेप से स्वतंत्रता के अधिकार शामिल होते हैं।मानवाधिकारों का उल्लंघन : मानव अधिकारों को विभिन्न कानूनों के द्वारा संरक्षित रखा गया है लेकिन फिर भी कुछ लोग, समूह और सरकार इन कानूनों का उल्लंघन करते रहते हैं। कभी-कभी जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि पुलिस के द्वारा मारपीट पर रोक लगाने के बाद भी इसका उल्लंघन किया जाता है।इसी तरह से गुलामी से स्वतंत्रता को मूल मानव अधिकार कहा जाता है लेकिन फिर भी आज के समय में भी गुलामी और दास प्रथा का अवैध रूप से चलन हो रहा है। मानव अधिकारों के दुरूपयोग पर नजर रखने के लिए कई संस्थान बनाये गये हैं। सरकारें और कुछ गैर सरकारी संगठन भी इनकी जाँच करते हैं।इन अधिकारों का उल्लंघन तब किया जाता है जब राज्य द्वारा की गयी कार्यवाही में इन अधिकारों की उपेक्षा,अस्वीकार या दुरूपयोग किया जाता है। मानव अधिकारों के दुरूपयोग की जाँच करने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र समिति की स्थापना की गई है। इन अधिकारों पर इतनी नजर रखी जाती है कि किसी जगह पर इन अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है।ये सभी संगठन मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं ताकि लोगों को अधिकारों के बारे में जानकारी मिल सके। उन्होंने अमानवीय प्रथाओं के विरुद्ध भी विरोध किया है। इन विरोधों की वजह से ही कई कार्यवाही देखने को मिली हैं जिनसे स्थिति में बहुत सुधार हुआ है।बुनियादी मानवाधिकार : हर व्यक्ति के पास स्वतंत्र जीवन जीने, उचित परीक्षण का, सोच, विचार और धर्म का, दासता से स्वतंत्र का, अत्याचार से स्वतंत्र का, बोलने का और आंदोलन की स्वतंत्रता का अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार हर व्यक्ति को अत्याचारों से बचने का अधिकार प्राप्त है।लगभग 20वीं शताब्दी के मध्य से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हर इंसान को किसी भी तरह से किसी की हिंसा से बचने का अधिकार होता है। हर व्यक्ति को निष्पक्ष न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। उचित परीक्षणों में उचित समय पर सुनवाई, जन सुनवाई और वकील के प्रबंध आदि के अधिकार मिले होते हैं।हर व्यक्ति को विचार और विवेक की स्वतंत्रता होती है इसके साथ-साथ उसे अपना धर्म चुनने की भी स्वतंत्रता होती है। प्रत्येक देश अपने नागरिक को सोचने और ईमानदार विश्वासों का निर्माण करने का स्वतंत्र रूप से अधिकार देता है। हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म चुनने का अधिकार होता है और समय-समय पर इसे अपनी इच्छा के अनुसार बदलने का स्वतंत्र रूप से अधिकार होता है।गुलामी या दास प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है लेकिन फिर भी कुछ भागों में इसका अवैध रूप से पालन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अत्याचारों पर रोक लगाई गई है। हर व्यक्ति अत्याचार को न सहने के लिए स्वतंत्र होता है। पृथ्वी पर रहने वाले हर इंसान को जीवित रहने का अधिकार होता है।जीवन के अधिकार में किसी भी प्रकार से मौत की सजा, आत्मरक्षा, गर्भपात, इच्छामृत्यु और युद्ध जैसे मामले शामिल नहीं होते हैं। हर इंसान को स्वतंत्र रूप से बोलने और जनता में अपनी राय रखने का अधिकार होता है लेकिन इस अधिकार में कुछ सीमाएं भी होती हैं जैसे – अश्लीलता, गडबडी, और दंगे भडकाना आदि। हर व्यक्ति को आंदोलनों में भाग लेने का स्वतंत्र रूप से अधिकार होता है, हर व्यक्ति को अपने देश के किसी भी हिस्से में घूमने, रहने, काम या अध्धयन करने का अधिकार होता है।मानव अधिकारों का वर्गीकरण : अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों को व्यापक रूप से वर्गीकृत किया गया है। नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार जिनमें आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल होते हैं। नगरिक और राजनीतिक अधिकार व्यक्ति की स्वायत्तता को प्रभावित करने वाले कामों के संबंध में सरकार की शक्ति को सीमित करता है। यह अधिकार लोगों को सरकार की भागीदारी और कानूनों के निर्धारण में योगदान करने का मौका देता है।सामाजिक अधिकार सरकार को एक सकारात्मक और हस्तक्षेपवादी तरीके से काम करने के लिए संकेत देते हैं जिससे मानव जीवन और विकास के लिए आवश्यक जरूरतें पूरी हो सकें। हर देश की सरकार अपने देश के सभी नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने की उम्मीद करती है। हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है।उपसंहार : बहुत से कानूनों का लोगों द्वारा कई बार उल्लंघन किया जा रहा है। जो लोग अधिकारों का उल्लंघन करता है उन लोगों पर नजर रखने के लिए बहुत से संगठन बनाये गए हैं। ये सभी संगठन इन सभी अधिकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाते हैं। हर मनुष्य को अपने मूल अधिकारों का आनंद लेने का अधिकार होता है।कभी-कभी इन अधिकारों का सरकार द्वारा दुरूपयोग किया जाता है। इन सभी मूल अधिकारों से एक व्यक्ति को वंचित रखना अमानवीय होता है। इसी वजह से इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई संगठनों को स्थापित किया गया है। इन सभी अधिकारों का उद्देश्य होता है कि लोग अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर सकें।प्राचीनकाल में इनके न होने की वजह से लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इन मानवीय अधिकारों के लागू हो जाने की वजह से आज के समय में लोग बहुत खुश हैं। इन अधिकारों का प्रयोग हमेशा सही तरीके से किया जाना चाहिए इनका कभी भी गलत तरीके से प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम इन अधिकारों का दुरूपयोग करते हैं तो इससे हमारे समाज को बहुत हानि होती है।

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